जयपुर द्वितीय, 16 अप्रैल।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर गत दिनों गौरव टावर स्थित McDonald's रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई।
सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने उपयोग में लिए जा रहे खाद्य तेल का टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) निर्धारित मानक 25 से काफी अधिक पाया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। मौके से लिया गया यूज्ड कुकिंग ऑयल का नमूना जांच रिपोर्ट में असुरक्षित (अनसेफ) पाया गया।
उक्त फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया था। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के निर्देश पर निर्धारित अवधि के पश्चात पुनः निरीक्षण करने पर भी आउटलेट में कई कमियां पाई गईं।
उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अधिनियम की धारा 32 के तहत जनहित में फर्म का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब फर्म द्वारा आउटलेट पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे।

