जयपुर, 6 फरवरी।
राजस्थान आवासन मण्डल ने अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए इंदिरा गांधी नगर, सेक्टर-1, जयपुर में स्थित मण्डल की अधिग्रहीत एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु नियोजित बहुमूल्य भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई शुक्रवार को राजस्थान आवासन मण्डल के खण्ड-प्रथम कार्यालय द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि लगभग 7000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹70 करोड़ आंकी गई है। इस भूमि पर पिछले करीब दो माह के दौरान अवैध रूप से फाउंडेशन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। मण्डल द्वारा मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
यह कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नियोजित शहरी विकास को बाधित होने से रोकने तथा मण्डल की बहुमूल्य व्यावसायिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई।
इस संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के सचिव श्री गोपाल सिंह ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल की अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण कतई स्वीकार्य नहीं है। मण्डल की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि भविष्य में कहीं भी अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान आवासन मण्डल ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहरी विकास योजनाओं के अनुरूप भूमि का नियोजित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा।
